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आईटी एक्ट पर राज्यों को नोटिस

फेसबुक कमेंट्स पर मुंबई की दो लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुडुचेरी को नोटिस जारी किया...

आईटी एक्ट पर राज्यों को नोटिस
Sat, 01 Dec 2012 01:53 AM
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फेसबुक कमेंट्स पर मुंबई की दो लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुडुचेरी को नोटिस जारी किया है। इनसे आईटी एक्ट पर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है।

वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आईटी एक्ट की धारा 66-ए के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया है, ताकि उसे राज्यों में एकसमान रूप से लागू कराया जा सके। अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने शुक्रवार को न्यायाधीश जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर की खंडपीठ के समक्ष सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर कमेंट पोस्ट करने वाली लड़कियों शाहीन दाधा और रेणु श्रीनिवासन को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के बारे में भी पूछा है। शीर्ष अदालत इस मामले में दिल्ली की एक छात्रा की जनहित याचिका पर विचार कर रही है।

सुनवाई के दौरान कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने इस मामले में नत्थी करने का आदेश दिया। असीम को पिछले दिनों आपत्तिजनक कार्टून बनाने पर देशद्रोह के आरोप और आईटी एक्ट की धारा 66-ए के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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