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बीआरटी में सिर्फ बसों को ही चलने की इजाजत
नई दिल्ली
First Published:11-09-12 10:51 PM
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बीआरटी कॉरिडोर पर शनिवार से सिर्फ बसें ही चलेंगी। अन्य वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक बीआरटी कीसिग्नल प्रणाली में बदलाव के साथ बसों के अलावा आपातकालीन सेवाओं मसलन एम्बुलेंस, पुलिस और दमकल वाहनों को चलने की इजाजत होगी।

जस्टिस प्रदीप नंदराजोग व मनमोहन सिंह की पीठ ने बीआरटी के पुराने ढांचे को बहाल करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा, ‘हमें कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के वाहन चालक अनुशासनहीन हैं। इससे समस्याएं बढ़ती हैं।’ पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.के. सीकरी व राजीव सहाय एंडलॉ की अध्यक्षता वाली बेंच के 30 मई और 5 जुलाई के उस आदेश को वापस ले लिया जिसके तहत गैर सरकारी संगठन ‘न्याय भूमि’ की याचिका पर बीआरटी पर बसों के अलावा अन्य वाहनों को भी चलने देने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को पर्याप्त साइन बोर्ड लगाने और यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात करने को भी कहा है।
(व.सं.)

 
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