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गोपनीय नहीं रहेगी तिवारी की डीएनए जांच
नई दिल्ली
First Published:20-07-12 11:41 PM
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पितृत्व मामले में उलझे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी की डीएनए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न करने संबंधी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने तिवारी तथा उनका बेटा होने का दावा कर रहे रोहित व उनकी मां की डीएनए रिपोर्ट 27 जुलाई को खोलने का निर्णय किया है। जस्टिस रेवा खेत्रपाल की अदालत ने शुक्रवार को कहा कि गोपनीयता बरतने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश डीएनए जांच के लिए खून का नमूना लेने और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देने के संदर्भ में था। इसका गलत मतलब नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में कराने की तिवारी की अपील को भी नामंजूर कर दिया। हैदराबाद स्थित लैब ने पिछले हफ्ते डीएनए जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफों में हाईकोर्ट को सौंपी है।
(व.सं.)

 
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