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दो करोड़ की घूस में नपे सीबीआई जज
हैदराबाद एजेंसियां
First Published:01-06-12 11:38 PM
आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई के विशेष जज टी. पट्टाभिरामा राव को रिश्वत के आरोप में निलंबित कर दिया। जांच एजेंसी को एक बैंक के लॉकर से 1.80 करोड़ रुपये मिले हैं। यह लॉकर कथित रूप से उनके बेटे का है। राव ने अवैध खनन के आरोपी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जर्नादन रेड्डी को जमानत दी थी।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने एक सूत्र से मिली इस जानकारी के आधार पर तलाशी ली कि अवैध खनन के मामले में रेड्डी को जमानत देने के लिए राव ने उनके साथ कथित तौर पर सौदा किया था। तलाशी की कार्रवाई शुरू करने से पहले सीबीआई अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को विश्वास में लिया और उन्हें मिली जानकारी से अवगत कराया।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के एक दल ने मुख्य न्यायाधीश से हरी झंडी मिलने के बाद लॉकर खुलवाया, जिसमें से करीब 1.80 करोड़ रुपये बरामद हुए। एजेंसी को शक है कि यह पैसा रेड्डी का है, जो राव को रिश्वत के रूप में दिया गया था। इस लॉकर की चाबियां उनके बेटे के पास मिलीं।
मामला फिर से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया, जिन्होंने राव के के निलंबन का आदेश दिया। इन पैसों के बदले में जज ने ओएमसी अवैध खनन मामले में पिछले महीने रेड्डी को जमानत दे दी। हालांकि उन्होंने इस मामले में अन्य आरोपी आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एजेंसी के वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकती है।
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