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ज्वैलरी की खरीदारी पर नया टैक्स नहीं
नई दिल्ली विशेष संवाददाता
First Published:07-05-12 11:41 PM
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम लोगों, सर्राफा कारोबारियों और कॉर्पोरेट जगत को सोमवार को बड़ी राहत दी है।

उन्होंने ब्रांडेड व गैर-ब्रांडेड ज्वैलरी से एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर एक प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव को वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने जनरल एंटी एवायडेंस रूल (जीएएआर) को उदार बनाने तथा इसका क्रियान्वयन एक वर्ष तक टालने की घोषणा की।

कॉर्पोरेट जगत ने जीएएआर का काफी विरोध किया था। सोमवार को वित्त विधेयक-2012 को लोकसभा के समक्ष विचार तथा पारित करने के लिए रखते हुए मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों तरह की ज्वैलरी पर से शुल्क हटाने का फैसला किया है जो 17 मार्च 2012 से प्रभावी होता।

उन्होंने दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से स्नोत पर कर यानी टीसीएस लगाने का प्रस्ताव भी वापस लेने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्वैलरी उद्योग की प्रतिक्रिया को देखते हुए टीसीएस लगाने के लिए न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का फैसला किया है। साथ ही बुलियन की श्रेणी में 10 ग्राम या उससे कम वजन के सिक्के या ज्वैलरी को शामिल नहीं किया जाएगा।

मुखर्जी ने आम बजट 2012-13 में गैर ब्रांडेड ज्वैलरी पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। देशभर के सर्राफा कारोबारियों ने 21 दिनों तक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया था। उन्होंने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी इसे वापस लेने की मांग की थी। मुखर्जी ने कहा कि जनरल एंटी एवायडेंस रूल अब एक वर्ष बाद यानी वित्त वर्ष 2013-14 से लागू होंगे। वित्त मामलों संबंधी संसद की स्थाई समिति ने भी इसे उदार बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने सीमा और उत्पाद शुल्क से जुड़े मामलों में भी करदाताओं के लिए सहूलियत का ऐलान किया।

 
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