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गुजरात दंगों में 31 दोषी

गुजरात के मेहसाणा में एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान सरदारपुरा गांव में 33 लोगों को जिंदा जला देने के मामले में 31 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई...

गुजरात दंगों में 31 दोषी
Wed, 09 Nov 2011 11:28 PM
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गुजरात के मेहसाणा में एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान सरदारपुरा गांव में 33 लोगों को जिंदा जला देने के मामले में 31 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 73 आरोपियों में 42 को बरी कर दिया। इस मामले में पिछले दो साल से सुनवाई चल रही थी। सभी दोषियों पर हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, लूटपाट जैसे अभियोग लगाए गए थे।

रिहा किए गए लोगों में 11 सबूतों के अभाव जबकि 31 को संदेह का लाभ दिया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एस.सी. श्रीवास्तव ने सभी 31 दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। यह रकम दंगा पीड़ितों के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। उन्हें 20 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ऐसे नहीं करने पर सजा छह महीने बढ़ा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) गुजरात दंगों के नौ मामलों की जांच कर रहा है। एसआईटी का यह पहला मामला है, जिसमें फैसला आया है।

बचाव पक्ष के वकील एच.एम. ध्रुव ने कहा कि सभी दोषी किसान हैं। वे अशिक्षित हैं और गोधराकांड के बाद गुजरात में जो माहौल था, उसे देखते हुए उन्हें न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए। विशेष सरकारी वकील एस.पी. शाह ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह नृशंस अपराध था।

 

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