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कैबिनेट में दागी मंत्रियों पर पीएम खुद लें फैसला : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दागी कैबिनेट मंत्रियों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसका फैसला पीएम के विवेक पर छोड़ दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने पीएम और मुख्यमंत्रियों को सलाह दी कि ऐसे...

कैबिनेट में दागी मंत्रियों पर पीएम खुद लें फैसला : कोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 28 Aug 2014 12:30 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दागी कैबिनेट मंत्रियों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसका फैसला पीएम के विवेक पर छोड़ दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने पीएम और मुख्यमंत्रियों को सलाह दी कि ऐसे लोगों को कैबिनेट में शामिल न करें, जिन पर आपराधिक व भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं।

पीएम को दी सलाह : पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार देश का शत्रु है। पीएम से उम्मीद की जाती है कि वह अवांछित व्यक्तियों को कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मंत्रियों के लिए कोई अयोग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं।

दस साल पुरानी याचिका: 2004 में दायर याचिका में तत्कालीन यूपीए-1 के चाजर्शीट किए गए मंत्रियों को हटाने की मांग की गई थी। यह याचिका खारिज कर दी गई थी, पर बाद में पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए मामला पांच जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया था।

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