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धौलाकुआं गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोमवार को साल 2010 में हुए धौलाकुआं गैंगरेप मामले के सभी पांचों दोषियों को अधिकतम उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों  पर 50-50 हजार रुपये का...

धौलाकुआं गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 20 Oct 2014 10:40 PM
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दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोमवार को साल 2010 में हुए धौलाकुआं गैंगरेप मामले के सभी पांचों दोषियों को अधिकतम उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों  पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मिलेगा। 

द्वारका स्थित एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट की कोर्ट में दोपहर सवा दो बजे अभियुक्त उस्मान उर्फ काले, शमशाद उर्फ खुतकान, शाहिद उर्फ छोटी बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ी बिल्ली और कमरुद्दीन उर्फ मोबाइल को पेश किया गया। जहां पांचों को उम्रकैद की सजा के अलावा अपहरण में सात साल और जान से मारने की धमकी देने के अपराध में पांच साल की सजा सुनाई गई।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधियों के इस अपराध की वजह से पीड़िता का  भविष्य बर्बाद हो गया। जुर्म इन मुजरिमों ने किया और सजा पीड़िता भुगत रही है। इससे पहले कोर्ट ने 14 अक्तूबर को इन सभी दोषियों को कॉल सेंटर की 30 वर्षीय कर्मचारी का अपहरण करने और उसके साथ गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराया था।

 

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