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जी के दो संपादकों को मिली जमानत
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:17-12-12 06:34 PM
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी से कथित रूप से 100 करोड़ रुपये उगाही मामले में जी समूह के दो संपादकों को सोमवार को जमानत दे दी जो गत 20 दिन से जेल में बंद थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज रानी मित्र ने जी न्यूज के संपादक चौधरी एवं जी बिजनेस के संपादक समीर अहलुवालिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान की जाती है। दोनों को दिल्ली पुलिस ने गत 27 नवम्बर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि दोनों को पचास-पचास हजार रुपये के क्रमश: जमानत और मुचलके भरने पर रिहा किया जाएगा।
दोनों को अपने-अपने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने साथ ही दोनों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने गत शनिवार को पांच घंटे तक सुनवायी करने के बाद उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों को राहत प्रदान करने के लिए उन्हें जमानत प्रदान किए जाने का विरोध किया था। तिहाड़ जेल में बंद चौधरी और अहलुवालिया दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (उगाही), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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