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सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु को पानी देने का निर्देश
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:05-12-12 06:43 PM
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कर्नाटक को आदेश दिया कि वह कावेरी नदी से रोजाना दस हजार क्यूसेक जल पड़ोसी राज्य को मुहैया कराए। न्यायालय ने कावेरी निगरानी समिति को तत्काल बैठक करके दोनों राज्यों के लिए जल की मात्रा का निर्धारण करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति डीके जैन और न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की पीठ ने कहा कि कावेरी निगरानी समिति की रिपोर्ट दाखिल होने तक यह अंतरिम आदेश जारी रहेगा। न्यायाधीशों ने निगरानी समिति से कहा है कि वह आज या कल अपनी बैठक करे। इस मामले में न्यायालय अब सोमवार को आगे विचार करेगा।
कोर्ट ने कहा कि कावेरी निगरानी समिति से छह या सात दिसंबर को बैठक आयोजित करके तमिलनाडु और कर्नाटक में फसलों के लिए दिसंबर महीने के लिए पानी की आवश्यकता का निर्धारण करने का अनुरोध किया जाता है। समिति अपनी रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को सौंपेंगी। कोर्ट ने कहा कि इस बीच, कावेरी निगरानी समिति की रिपोर्ट आने तक हम निर्देश देते हैं कि कर्नाटक आज से रोजाना दस हजार क्यूसेक जल तमिलनाडु को मुहैया करायेगा। हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश कावेरी निगरानी समिति की रिपोर्ट पेश होने तक जारी रहेगा।
न्यायाधीशों ने कहा कि उनका तात्कालिक सरोकार फसलों को बचाने से है जो कथित रूप से पानी के अभाव में वह मर रही हैं और अन्य मुद्दों पर बाद में फैसला होगा। न्यायाधीशों ने कहा कि दोनों राज्य विपदा में हैं और हमें यह देखना है कि हम दोनों राज्यों की फसलों को कैसे बचा सकते हैं। हम दोनों राज्यों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहते हुए इस समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजेंगे।
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