तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुणजीत तेजपाल से संबंधित यौन उत्पीड़न के मुकदमे की सुनवाई पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और एके सीकरी के...
सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुणजीत तेजपाल से संबंधित यौन उत्पीड़न के मुकदमे की सुनवाई पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और एके सीकरी के पीठ ने हालांकि इस बात पर नाखुशी जाहिर की कि निचली अदालत की कार्यवाही रुक गई है। पीठ ने तेजपाल के वकील से कहा कि वह इसमें और विलंब नहीं करें और मामले में आरोपों को तय करने पर दलीलें देना शुरू करें।
तेजपाल की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सभी प्रासंगिक दस्तावेज न देने के लिए अभियोजन पक्ष पर आरोप लगाया। इस पर पीठ ने कहा, फिलहाल वह उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आरोप तय करने में दलील दें। पिछले आठ महीने में आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं। पहले की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि कहा गया था कि मुकदमे की सुनवाई बाधित नहीं होगी लेकिन अब कुछ और ही बात है। पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले में जमानत देते वक्त हमें थोडम अधिक सतर्क होना चाहिए। पीठ ने गत वर्ष मई में तेजपाल को इस मामले में जमानत दे दी थी।
तेजपाल के खिलाफ नवंबर 2013 में गोवा के एक होटल में एक कार्यक्रम के दौरान कनिष्ठ सहयोगी से बलात्कार, यौन उत्पीड़न और शीलभंग करने के मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था।