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अहमदाबाद :स्वाइन फ्लू के कारण धारा 144 लागू

स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। आम तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत अब शहर में...

अहमदाबाद :स्वाइन फ्लू के कारण धारा 144 लागू
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 27 Feb 2015 01:04 PM
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स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। आम तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत अब शहर में चार से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक होगी। वहीं पूरे देश में गुरुवार को 38 और मौतों के साथ स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 965 पहुंच गई है।

अहमदाबाद प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रतिबंध से शव यात्रा और शादी जैसे सामाजिक गतिविधियों को अलग रखा गया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर धारा 144 कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई जाती है, लेकिन सरकार सामाज और देश हित में इसकी उपयोगिता को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। भावनगर के जिला अधिकारी पीके सोलंकी ने भी शहर में इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री जेनी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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