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तिहाड़ में कान्फ्रेंस रूम इस्तेमाल कर सकते हैं सुब्रत रॉय :कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल परिसर के कॉन्फ्रेंस रूम को 5 अगस्त से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी ताकि वह नियमित जमानत पाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की...

तिहाड़ में कान्फ्रेंस रूम इस्तेमाल कर सकते हैं सुब्रत रॉय :कोर्ट
एजेंसीFri, 01 Aug 2014 07:27 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल परिसर के कॉन्फ्रेंस रूम को 5 अगस्त से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी ताकि वह नियमित जमानत पाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की राशि जुटाने के इरादे से न्यूयॉर्क और लंदन स्थित अपने तीन लक्जरी होटलों को बेचने के लिए संभावित खरीदारों से बातचीत कर सकें।
   
न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार से 4 अगस्त तक कॉन्फ्रेंस रूम को जेल में तब्दील करने के लिए अधिसूचना जारी करने को कहा ताकि रॉय और जेल में बंद सहारा के दो अन्य निदेशक न्यूयॉर्क और लंदन में होटलों के संभावित खरीदारों के साथ 10 कामकाजी दिनों के लिए सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक बातचीत करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें।
   
पीठ ने उन्हें बातचीत की अवधि के दौरान दो सचिवालयी और एक तकनीकी कर्मचारी की सेवाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी। साथ ही यह स्पष्ट निर्देश देने को कहा गया कि उन्हें रात में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   
यह भी स्पष्ट किया गया कि सहारा को कॉन्फ्रेंस रूम की वाई-फाई सुविधा और एसटीडी, आईएसडी सुविधा के साथ लैंडलाइन फोन जैसे अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए बिल भरना होगा। उन्हें एक मोबाइल फोन, कंप्यूटर-डेस्क टॉप और लैपटॉप और प्रिंटर रखने की भी अनुमति दी गई।
   
शीर्ष अदालत ने कहा कि संभावित खरीदारों, अतिथियों का नाम पहले से बताना होगा और उन्हें सामान्य सुरक्षा जांच यथा जामा तलाशी और अन्य नियमों और व्यवस्थाओं से गुजरना होगा। पीठ में न्यायमूर्ति ए.आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी शामिल हैं। पीठ ने सहारा, तिहाड़ जेल अधिकारियों और सेबी के बीच बनी सहमति को दर्ज करने के बाद ये निर्देश दिया।
   
शीर्ष अदालत ने गत 25 जुलाई को दिल्ली सरकार से तिहाड़ जेल परिसर के भीतर एक स्थान का पता लगाने को कहा था जहां से सुब्रत रॉय खरीदारों से बातचीत कर सकें।
   
65 वर्षीय रॉय विगत पांच महीने से जेल में हैं और उन्होंने गुहार लगाई थी कि वह शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन करने को प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने तिहाड़ जेल गेस्ट हाउस में एक सप्ताह के लिए स्थानांतरित किए जाने की अनुमति मांगी थी ताकि नियमित जमानत पाने के लिए 10 हजार रुपये जुटाने के लिए भारत और विदेश में अपनी संपत्ति बेचने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकें।
   
रॉय और दो अन्य को कॉन्फ्रेंस रूम से बातचीत की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि वे अब भी न्यायिक हिरासत में हैं और यह स्वतंत्रता का विकल्प नहीं है।

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