राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण कानून में तमाम खामियां: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए बनाए गए कानून में कमियां और खामियां हैं तथा इसकी स्वायत्तता भी कम है। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए बनाए गए कानून में कमियां और खामियां हैं तथा इसकी स्वायत्तता भी कम है। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के अस्तित्व में आते ही उसकी बेंचों का गठन करना केंद्र सरकार अर्थात कार्यपालिका का विशेषाधिकार होगा। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को बेंच के गठन का अधिकार नहीं है जबकि यह स्वायत्तता बुनियादी है।
संविधान पीठ ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण कानून, 2005 के तहत राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण गठित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए यह टिप्पणी की। इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के गठन का बचाव किया। उन्होंने विभिन्न न्यायाधिकरणों में लंबित मुकदमों के आंकड़े भी न्यायालय में पेश किए।