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पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी को बताया गैरकानूनी, अधिसूचना रद्द

बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में शराबबंदी के लिए जारी सरकार के नोटिफिकेश को रद्द करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने नीतीश सरकार के इस...

पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी को बताया गैरकानूनी, अधिसूचना रद्द
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 30 Sep 2016 12:56 PM
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बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में शराबबंदी के लिए जारी सरकार के नोटिफिकेश को रद्द करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को गैरसंवैधानिक भी बताया है। 

पटना हाई कोर्ट ने सेक्शन 19 (4) के तहत बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लागू किये गए शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 5 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया।

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने पूर्णतः शराबबंदी का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम शुरू की थी। नीतीश कुमार ने अप्रैल में कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दिया था। 

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