पत्थर कटाई और सीमेंट के गर्म मिश्रण संयंत्र तत्काल सील करे
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार, पुलिस और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्थर काटने वाले और सीमेंट बनाने वाले गर्म मिश्रण संयंत्रों को तत्काल सील करने का आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा...
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार, पुलिस और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्थर काटने वाले और सीमेंट बनाने वाले गर्म मिश्रण संयंत्रों को तत्काल सील करने का आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में चल रहे इन संयंत्रों को बंद कराएं, क्योंकि इससे वातावरण में बड़े ही खतरनाक तत्व फैल रहे हैं।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की आबोहवा के संरक्षण के मुद्दे पर यह आदेश दिल्ली सरकार को जारी किया। दरअसल एनजीटी इन संयंत्रों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है और कहा कि प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने में स्टाफ की कमी आड़े आ रही है। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में 124 प्रवेश बिंदु हैं। इनमें से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदु हैं, जिनसे वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और बाहर जाते हैं। लेकिन स्टाफ की कमी के चलते महज सात ही पर प्रबंध किया जा सका है।
पीठ ने दिल्ली सरकार का पक्ष जानने के बाद इस मामले में एक क्षेत्रीय कमिश्नर की नियुक्ति की और निर्देश दिया कि इन प्रवेश बिंदुओं पर दौरा करके वह एनजीटी के समक्ष रिपोर्ट पेश करें। एनजीटी ने साफ किया है कि वह वायु प्रदूषण से संबंधित इस मामले का जल्द निपटारा करना चाहता है।