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मंत्रिमंडल ने लोकपाल विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दी
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:06-12-12 11:46 PM
सरकार ने राज्य सभा में पेश किये जा चुके लोकपाल विधेयक में कुछ आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी है जो बीते समय के प्रभाव से लागू होंगे।
इनमें से एक संशोधन में कहा गया है कि किसी राज्य में लोकपाल विधेयक केवल तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी।
इन संशोधनों को सरकार ने इस साल 21 मई को राज्यसभा में पेश किया था । इसके बाद विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया । अन्य संशोधनों में केवल सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना शामिल है ।
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