मंगलवार, 21 मई, 2013 | 03:27 | IST
  RSS |    Site Image Loading Image Loading
 
रेड्डी की न्यायिक हिरासत अवधि 7 सितंबर तक बढ़ी
बंगलुरु, एजेंसी
First Published:04-08-12 04:14 PM
Last Updated:04-08-12 04:22 PM
 ई-मेल Image Loadingप्रिंट  टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ-
सीबीआई की एक अदालत ने पूर्व मंत्री और खनन व्यवसायी जी जनार्दन रेड्डी और चार अन्य अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत की अवधि सात सितंबर तक बढ़ा दी है। ये सभी रेड्डी की कंपनी एसोसिएटेड माइनिंग कारपोरेशन के अवैध खनन मामले में हिरासत में हैं।
    
न्यायाधीश बी एम अंगदि के समक्ष उन्हें पराप्पना अग्रहरा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जिसके बाद उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई। रेड्डी की पत्नी अरुणा लक्ष्मी फिलहाल जमानत पर हैं और वह अदालत में उपस्थित थीं।
    
इस बीच, रेड्डी के निजी सहयोगी महफूज अली खान ने दूसरी बार जमानत का आवेदन दिया है। उन्होंने इसके साथ उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश की प्रति भी लगाई है। खान भी मामले में आरोपी हैं।
    
महफूज अली खान के वकील ने कहा कि रमजान नजदीक आ रहा है और उनके मुवक्किल का पांच महीने का बच्चा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक रिवाज के मुताबिक बच्चों को अपना पहला रमजान माता-पिता के साथ बिताना होता है और इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
    
इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई की तारीख आठ अगस्त तय कर दी और उस दिन सीबीआई को अपनी आपत्ति दर्ज करानी है।
    
सीबीआई की अदालत ने 24 जुलाई को उप वन संरक्षक एसी मुथैया और एसपी राजू की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी।

मामले में आरोपी मुथैया और राजू की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज की गई कि ओएमसी में अवैध खनन में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
    
रेड्डी को सीबीआई ने खान के साथ सितम्बर 2011 में गिरफ्तार किया था।

 
 Image Loadingई-मेल Image Loadingप्रिंट  टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ- share  स्टोरी का मूल्याकंन
 
 
टिप्पणियाँ
 
आज का मौसम राशिफल
अपना शहर चुने  
बादलसूर्यादय
सूर्यास्त
नमी
 : 7:14 AM
 : 17:48 PM
 : 70% %
अधिकतम
तापमान
21.9°
.
|
न्यूनतम
तापमान
8.5°