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जगन की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ी
हैदराबाद, एजेंसी
First Published:11-06-12 12:41 PM
Last Updated:11-06-12 01:02 PM
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अवैध संपत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी है।

कडप्पा से सांसद जगन की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त हो गई थी इसलिए वह सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।

सीबीआई ने एक याचिका दाखिल कर अदालत से जगन का नार्को परीक्षण किए जाने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित कर दी है।

आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन को सीबीआई ने 27 मई को हिरासत में लिया था। सीबीआई ने उनसे सात दिन तक पूछताछ भी की थी।

39 वर्षीय जगन पर आरोप है कि वर्ष 2004 से 09 के दौरान विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों ने जगन के कारोबार में करोड़ों रुपये का निवेश किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी ने इन निवेशकों के हितों का ध्यान रखा था।
   
इस संबंध में दिलकुश अतिथिगह में सीबीआई के अधिकारियों ने जगन से तीन दिन तक पूछताछ की और फिर 27 मई को उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
   
इससे पहले आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने गत शुक्रवार को जगन की सीबीआई हिरासत की अवधि बढ़ा दी थी। एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि उसे इस मामले में कुछ लोगों से नई और अहम जानकारी मिली है जिसके बारे में वह जगन से पूछताछ करना चाहती है।
   
जगन और अन्य लोगों के खिलाफ दायर तीन आरोपपत्रों में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वह और उनके दिवंगत पिता ने सरकार के साथ जालसाजी करने की साजिश रची थी। इसके तहत जगन ने राजशेखर रेड्डी को उन निवेशकों के हितों का ध्यान रखने के लिए अपने प्रभाव में लिया था जिन निवेशकों ने जगन के कारोबार में निवेश किया था।

 
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