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समझौते के बाद पोमर्सबैक के खिलाफ दायर FIR खारिज
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:25-05-12 02:20 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी महिला जोहल हमीद द्वारा दायर आईपीएल खिलाड़ी ल्यूक पोमर्सबैक के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट संबंधी एफआईआर खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने एफआईआर और पोमर्सबैक के खिलाफ जारी आपराधिक प्रक्रिया खारिज कर दी। इस मामले में शामिल तीनों लोगों ने अदालत को सूचित किया कि उनके बीच समझौता हो गया है।

पोमर्सबैक को जोहल की शिकायत पर 18 मई को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। जोहल ने आरोप लगाया था कि पोमर्सबैक ने दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में उनके साथ छेड़खानी की है।

जोहल ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा था कि पोमर्सबैक ने उनके साथ छोड़खानी करने के अलावा उनके मंगेतर साहिल पीरजादा के साथ मारपीट भी की थी।

बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ी पोमर्सबैक और जोहल के बीच आपसी समझौता हो गया और इसी के बाद जोहल ने बुधवार को पोमर्सबैक के खिलाफ दायर एफआईआर वापस लेने के लिए अदालत की शरण ली थी। अदालत ने इस मामले में जोहल का बयान लिया। जोहल ने कहा कि वह पोमर्सबैक के खिलाफ दायर एफआईआर खत्म कर अपने घर लौटना चाहती हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चूंकी तीनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है, सबने अपने घर लौटने की इच्छा जाहिर की है। इस आधार पर इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज किया जाता है। न्यायमूर्ति मेहता ने इन दलीलों को खारिज कर दिया कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए पोमर्सबैक के खिलाफ दायर एफआईआर को वापस नहीं लेना चाहिए।

 
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