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आवासीय घोटाला: दिवाकर और अन्य के खिलाफ आरोप तय
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:07-05-12 10:17 PM
Last Updated:07-05-12 10:19 PM
चार हजार करोड़ रुपये के ताज सहकारी समूह आवासीय योजना घोटाला के कथित मुख्य आरोपी नारायण दिवाकर के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ करते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने उनके और चार अन्य के खिलाफ सात साल पुराने मामले में आरोप तय किया है।
दिवाकर के अलावा अदालत ने रामनाथ और फैज मोहम्मद (रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व निरीक्षकों) और अन्ना वानखेड़े और डी एन शर्मा (निष्क्रिय हो चुकी ताज सोसायइटी के अधिकारियों) के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के संबंध में आरोप तय किये। उस सोसाइटी को कथित तौर पर सभी आरोपियों ने इसलिए पुनर्जीवित किया था ताकि सस्ती दर पर डीडीए से भूमि आवंटित कराई जा सके।
सीबीआई ने 29 जुलाई 2005 को छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, श्रीचंद को अदालत ने यह कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए।
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