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पासपोर्ट की जानकारी आरटीआई के तहत देनी चाहिएः सीआईसी
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:06-05-12 09:39 PM
Last Updated:07-05-12 09:56 AM
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को सूचना के अधिकार कानून के तहत उपलब्ध कराया जा सकता है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला दिया।
सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने इस बारे में दिए अपने फैसले में कहा कि प्रशासन संचालन में हमारे खराब रिकार्ड और भ्रष्टाचार के चलते नागरिकों को आवश्यक सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त है कि निजता के मामले में नागरिकों के सूचना के अधिकार की प्राथमिकता दी जाए।
आयोग ने यह निर्णय सूचना के अधिकार के तहत दिए गए अनिता सिंह के आवेदन पर दिया। अनिता सिंह ने किसी अजीत प्रताप सिंह द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय उसके साथ लगाए गए दस्तावेज की प्रतियां मांगी थी।
इस मामले में विदेश मंत्रालय का कहना था कि तीसरे पक्ष की राय लिए बिना मामले में संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती। आवेदनकर्ता के मौजूदा पते की जानकारी नहीं होने की वजह से उनकी राय लेना संभव नहीं है।
सूचना आयोग ने मामले पर अपने फैसले में कहा यदि तीसरे पक्ष का पता नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिकों के सूचना का अधिकार समाप्त हो जाता है। कानून की धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष को आपत्ति होने पर अपनी आवाज उठाने का मौका दिया गया है।
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