बुधवार, 19 जून, 2013 | 14:34 | IST
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तहलका कांड में बंगारू लक्ष्मण को 4 साल की सजा
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:28-04-12 11:20 AM
Last Updated:28-04-12 05:13 PM
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भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने 11 साल पहले के एक कल्पित हथियार सौदे में एक लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई।
   
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने 72 साल के पूर्व केंद्रीय मंत्री बंगारू लक्ष्मण को सेना को आपूर्ति की जाने वाली तापीय दूरबीन का ठेका दिलाने के लिए एक नकली हथियार विक्रेता की रक्षा मंत्रालय में अनुशंसा करने के एवज में रिश्वत लेने का दोषी पाया।
   
अदालत ने उनकी राहत देने की अपील को खारिज करते हुए जेल की सजा सुनाई और कहा कि सजा पूरी करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया जाए। अदालत ने बंगारू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में पार्टी मुख्यालय स्थित अपने कक्ष में धन लेते कैमरे पर पकड़ा गया था जिसके फौरन बाद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि मेरा यह मानना है कि अगर दोषी को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 के तहत चार साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी जाती है तो इससे न्याय का हित पूरा होगा।
   
उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि हमारी अपनी उदासीनता ही भ्रष्टाचार के लिए दोषी है। सब चलता है की मानसिकता के कारण आज यह स्थिति पहुंची है जहां बिना अवैध लेन देने के कुछ भी आगे नहीं बढता।
   
न्यायाधीश ने कहा, सही समय पर सही चीजों को करवाने के लिए भी लोगों को धन देने के लिए मजबूर किया जाता हैं। उन्होंने 14 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि यह वक्त है कि सब चलता है मानसिकता को खत्म करें और अदालत को भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए।
   
अदालत ने कहा कि इस मानसिकता को खत्म करने का यह सही वक्त है। जब संसद ने भ्रष्टाचार की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सजा बढाने और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ाई से पेश आने के लिए पहला कदम उठाया है तो ऐसे में बारी अब अदालत की है कि वह इसका अनुसरण करे जिससे भ्रष्टाचार के प्रति विधायिका के रुख और संकल्प को पूरा किया जा सके।
   
न्यायाधीश ने कहा कि यह विवेकपूर्ण सोच कि अपराध कभी लाभकर नहीं होता आज की तथ्यात्मक वास्तविकताओं से मिथ्या साबित हो रहा है। हमारे देश में अपराध परिदृश्य परेशान करने वाला है।
   
उन्होंने कहा कि इसने मूल्य आधारित समाज बनाने के सर्वसाधारण और बौद्धिक समाज की उम्मीदों को बिखेर कर रख दिया है। अदालत ने कल बंगारू को एक लाख रुपये रिश्वत लेने का दोषी पाया था।

सीबीआई ने उनके लिए पांच साल की सजा की मांग की थी। हालांकि 72 वर्षीय बंगारू ने स्वास्थ्य आधार पर यह कहकर नरमी बरते जाने का आग्रह किया था कि उनकी दो बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है और उन्होंने पहली बार अपराध किया है।

अगर उन्हें तीन साल की सजा होती तो अदालत से जमानत मिल जाती, लेकिन क्योंकि उन्हें तीन साल से अधिक की सजा मिली है इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। अब उन्हें जमानत के लिए बड़ी अदालत की ओर रुख करना पड़ेगा।

11 साल पहले तलहका के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेने के दोषी करार दिए गए है। शुक्रवार को अदालत के फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 
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टिप्पणियॉ पढ़े(2)
कभी सीताराम केशरी तो कभी बंगारू लक्षमण फस जाते है लेकिन राजनीति के गलियारे में ऐसे कितने ही सफेदपोश मौजूद है जिनकी तरफ कोई आँख उठा कर देखने की हिम्मत नहीं कुछ की तो जाँच के बाद भी फाइलें दबी रह जाती
By rajjan (28th-April-2012 03:24:PM)
पैसे लेते वक़्त तो खासी तक नहीं आई फिर सजा के वक़्त दया की अपील क्यों
By anuj (28th-April-2012 11:50:AM)
 
 
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