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राजेश खन्ना के परिवार को बंबई हाईकोर्ट से राहत
मुंबई, एजेंसी
First Published:03-12-12 03:50 PM
Last Updated:03-12-12 05:30 PM
बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के परिवार के सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में कार्यवाही पर आज 17 दिसंबर तक रोक लगा दी। यह मामला एक महिला ने दायर किया है, जिसका दावा है कि उनका राजेश खन्ना के साथ लिव इन का संबंध था।
न्यायमूर्ति के यू चांदीवाल ने उपनगरीय बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अनीता आडवाणी को नोटिस जारी किया। आडवाणी का दावा है कि राजेश खन्ना के आखिरी कुछ साल के दौरान उन्होंने पत्नी की तरह उनकी देखभाल की थी।
अदालत राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल और दामाद अक्षय कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत की अपने तथा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शुरू कार्यवाही को चुनौती दी थी। राजेश खन्ना की बेटियां टि्वंकल और रिंकी भी ऐसी ही याचिकाएं दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं
आडवाणी ने डिंपल तथा अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत में दावा किया था कि उन्हें खन्ना के निधन के बाद उनके बंगले आशीर्वाद से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने राजेश खन्ना की संपत्ति से गुजारा भत्ते की मांग की है।
न्यायमूर्ति के यू चांदीवाल ने उपनगरीय बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अनीता आडवाणी को नोटिस जारी किया। आडवाणी का दावा है कि राजेश खन्ना के आखिरी कुछ साल के दौरान उन्होंने पत्नी की तरह उनकी देखभाल की थी।
अदालत राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल और दामाद अक्षय कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत की अपने तथा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शुरू कार्यवाही को चुनौती दी थी। राजेश खन्ना की बेटियां टि्वंकल और रिंकी भी ऐसी ही याचिकाएं दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं
आडवाणी ने डिंपल तथा अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत में दावा किया था कि उन्हें खन्ना के निधन के बाद उनके बंगले आशीर्वाद से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने राजेश खन्ना की संपत्ति से गुजारा भत्ते की मांग की है।
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