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राज पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस आयुक्त को नोटिस
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:22-12-12 07:13 PM
Last Updated:23-12-12 10:59 AM
दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के निवासियों के खिलाफ टिप्पणियों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट पर अमल नहीं करने पर शनिवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष यदुवंशी ने आदेश दिया कि 28 सिंतबर 2012 को अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के संदर्भ में मुंबई पुलिस आयुक्त को गृह मंत्रालय के जरिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने आज यह आदेश भी दिया कि इस कार्यवाही को पुलिस के अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त के जरिए पूरा किया जाए, जो अदालत के आदेश का पालन करने के लिए एक अधिकारी को तैनात करें।
इस अदालत ने 28 सितंबर को बिहार के सुधीर कुमार और सुधीर कुमार ओझा की शिकायत पर ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। शिकायत में ठाकरे पर बिहार में होने वाली छठ पूजा को नौटंकी और संख्याबल का प्रदर्शन कहने का आरोप लगाया गया है।
उधर, ठाकरे ने आज अपने वकील हर्षित जैन के जरिए अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मांगी और उन्होंने इसकी वजह अपने दिवंगत चाचा बाल ठाकरे से संबंधित कुछ कर्मकांडों में शामिल होना बताया। अदालत ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी के लिए तय की है।
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