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लोकायुक्त पर कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे: गुजरात सरकार
गांधीनगर, एजेंसी
First Published:02-01-13 04:22 PM
Last Updated:02-01-13 08:37 PM
गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आऱ ए़ मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त करने के फैसले को बुधवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से सही ठहराए जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वह शीर्ष न्यायालय के फैसले को जल्द ही अमल में लाएगी।
राज्य के कानून मंत्री भुपिंदर सिंह चुड़ासमा ने कहा कि हम लोकायुक्त पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को जल्द ही लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार की इस दलील को माना है कि राज्यपाल को मंत्रीपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करना है।
चुड़ासमा ने कहा कि फैसला पढ़ने के बाद ही इस मुद्दे पर विस्तत प्रतिक्रिया दी जा सकती है।
गुजरात सरकार को करारा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज यह कहते हुए राज्य के लोकायुक्त पद पर मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर यह फैसला किया गया था। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल मंत्रीपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए बाध्य है, लेकिन इस मामले में नियुक्ति को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर किया गया था।
गुजरात सरकार को करारा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज यह कहते हुए राज्य के लोकायुक्त पद पर मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर यह फैसला किया गया था। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल मंत्रीपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए बाध्य है, लेकिन इस मामले में नियुक्ति को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर किया गया था।
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