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राज ठाकरे पर दो मामले दायर
मधुबनी/मुजफ्फरपुर, एजेंसी
First Published:08-01-13 10:01 PM
दिल्ली बलात्कार की घटना को लेकर बिहारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में राज्य के मधुबनी और मुजफ्फपुर की अदालतों में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख के खिलाफ दो मामले दायर किए गए।
मधुबनी के खजौली निवासी पवन कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरपी गुप्ता और मुजफ्फरपुर में सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसपी सिंह की अदालत में बिहारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किए।
मधुबनी में ठाकरे के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए पांच जनवरी को मुंबई में गोरेगांव में निंदात्मक बात कही है, जबकि ओझा ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम के यहां दायर परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि मनसे प्रमुख जानबूझकर बिहारियों को अपमानित करता हैं। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय अदालतों ने दोनों मामलों को अलग-अलग संज्ञान में लिया है।
मधुबनी के खजौली निवासी पवन कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरपी गुप्ता और मुजफ्फरपुर में सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसपी सिंह की अदालत में बिहारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किए।
मधुबनी में ठाकरे के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए पांच जनवरी को मुंबई में गोरेगांव में निंदात्मक बात कही है, जबकि ओझा ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम के यहां दायर परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि मनसे प्रमुख जानबूझकर बिहारियों को अपमानित करता हैं। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय अदालतों ने दोनों मामलों को अलग-अलग संज्ञान में लिया है।
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