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महिलाओं को सुरक्षा के लिए मिले मिर्च घुला स्प्रे: सरकार
मुंबई, एजेंसी
First Published:11-09-12 09:56 PM
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बम्बई उच्च न्यायालय को उन कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े कुछ दिशा निर्देश सौंपे जो देर रात तक काम करती हैं और अकेले सफर करती हैं। इन दिशानिर्देशों में यह सिफारिश की गई है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए नियोक्ता द्वारा मिर्च के स्प्रे जैसा सुरक्षा सामान मुहैया कराया जाए।
सरकार द्वारा की गई सिफारिशों में कहा गया है कि रात सात बजे से सुबह सात बजे के दौरान काम पर रहने वाली महिलाओं को कार से घर तक लाने ले जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। वाहन में सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को अपनी हिफाजत करने का प्रशिक्षण और मिर्च के स्प्रे जैसा निजी सुरक्षा सामान मुहैया कराया जाए।
न्यायमूर्ति वीएम कानाडे और न्यायमूर्ति पीडी कोडे की खंड पीठ ने कल कहा था कि निजी कंपनियों में देर रात तक काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना निजी कंपनियों का दायित्व है। सरकार को इन फर्मों के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार करने चाहिएं।
अदालत ने पुणे में वर्ष 2007 में एक बीपीओ की महिला कर्मचारी के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पुरुषोत्तम बारोट और प्रदीप कोकाड की मौत की सजा की पुष्टि संबंधी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
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