काननू मंत्री तोमर से इस्तीफा नहीं लेंगे केजरीवाल
कथित फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फौरी तौर पर राहत देते हुए कहा है कि उनसे फिलहाल इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। केजरीवाल ने इस मामले...
कथित फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फौरी तौर पर राहत देते हुए कहा है कि उनसे फिलहाल इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। केजरीवाल ने इस मामले में मीडिया को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस विवाद से जुड़े सभी तथ्य और सबूत उन्होंने खुद देखने के बाद तोमर को न्यायालय में अपना पक्ष रख कर उन पर लगे आरोपों की हकीकत साबित करने को कहा है।
रविवार को मीडिया वेबपोर्टल जनता का रिपोर्टर के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि तोमर से मैंने मामले से जुड़े दस्तावेजी सबूतों के साथ विस्तृत जवाब मांगा था। तोमर द्वारा पेश जवाब की तथ्यातात्मक पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तोमर निर्दोष हैं। केजरीवाल ने कहा कि तोमर अपना जवाब सार्वजनिक तौर पर भी देकर हकीकत जनता को बता सकते हैं लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी तोमर को 20 अगस्त तक का समय देते हुए हलफनामा पेश कर जवाब देने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में मीडिया ने तथ्यों की पड़ताल किए बिना ही पूरा जोर सिर्फ तोमर के इस्तीफे पर दिया है। ऐसे में सरकार न्याय के नैसर्गिक सिंद्धांत का पालन करते हुए तोमर को अदालत में अपना पक्ष रखने का समय देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें तोमर द्वारा पेश जवाब में इस मामले से जुड़े तथ्यों को लेर मामूली सी भी गड़बड़ी नजर आती तो वह उन्हें पद से हटाने में पल भर की भी देर नहीं करते।
क्या है मामला
4 फरवरी को पेशे से एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आम आदमी पार्टी नेता जितेंद्र सिंह तोमर की कानून की डिग्री को फर्जी बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी, उसी दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली व अन्य से मांगा जबाव ।
13 मार्च याचिकाकर्ता वकील ने हाईकोर्ट में अपनी अर्जी वापस करने की लगाई गुहार, हाईकोर्ट ने याचिककर्ता की मांग ठुकराते हुए इस मामले में तोमर की डिग्री से जुड़े विश्वविद्यालयों से मांगा था जबाव । दिल्ली बार काउंसिल ने भी कानून मंत्री के कथित फर्जी डिग्री पर उनसे मांगा जबाव।
27 अप्रैल को तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर में हलफनामा दाखिल कर तोमर की कानून की डिग्री को बताया था फर्जी, इसी दिन हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से पूरे मामले की जांच करने और तोमर से 20 अगस्त तक अपना पक्ष रखने को कहा।