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उच्चतम न्यायालय का फैसला सरकार पर आक्षेप नहीं: सिब्बल
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:02-02-12 03:28 PM
Last Updated:02-02-12 04:42 PM
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दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को इस धारणा को खारिज किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2जी मोबाइल सेवा के 122 लाइसेंस रद्द करने का आज का फैसला सरकार पर आक्षेप है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिशों के बाद आगे बढ़ेगी।

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद संवाददाता सम्मेलन में सिब्बल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला न तो प्रधानमंत्री और न ही तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह का आक्षेप है। यदि किसी तरह का आक्षेप बनता भी है, तो वह 2003 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहले आओ पहले पाओ की नीति पर है। हम सिर्फ उसी पर आगे बढ़े।

उन्होंने कहा कि सरकार इस फैसले का पालन करेगी और स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। सिब्बल ने कहा कि उनके मंत्री बनने के बाद मंत्रालय ने 2011 में स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग कर दिया। सिब्बल ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सिर्फ राजग सरकार की पहले आओ पहले पाओ की नीति का पालन किया। शीर्ष अदालत ने इस नीति को भेदभावपूर्ण करार दिया है। ऐसे में भाजपा को सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए।

इस फैसले का नॉर्वे की टेलीनॉर या रूस की सिस्तेमा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि कोई भी कंपनी राहत के लिए अदालत जा सकती है। इन दोनों कंपनियों ने देश में सेवाएं शुरू करने पर भारी निवेश किया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जारी असमंजस दूर हो गया और स्थिति साफ हो गई है। इससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

 
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