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राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली पुलिस के हवलदार सुभाष चंद तोमर की मौत के बाद पुलिस ने आठों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का निर्णय लिया।
हवलदार की मौत, आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:25-12-12 03:34 PM
Last Updated:25-12-12 06:23 PM
इंडिया गेट पर रविवार को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल दिल्ली पुलिस के हवलदार सुभाष चंद तोमर की मौत के बाद पुलिस ने आज आम आदमी पार्टी के एक सदस्य सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
इन आठ लोगों के खिलाफ कल हत्या के प्रयास, दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। आज सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तोमर (47) की मौत के बाद पुलिस ने आठों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का निर्णय लिया।
पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में शंकर बिष्ट, नंद, शांतनु, कैलाश जोशी, अमित जोशी, अभिषेक, नफीस अहमद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चमन का नाम शामिल है। आठों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 186 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए आपराधिक ताकत का उपयोग करना) आदि के मामले दर्ज किए गए हैं।
इन सभी को कल गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस इंडिया गेट पर पथराव में शामिल वास्तविक लोगों को पकड़ने में नाकाम रही है।
पार्टी का दावा है, लाठी चार्ज, पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोले दागने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच से गिरफ्तार किया है।
करावल नगर में नियुक्त तोमर को राजधानी में 16 दिसंबर की रात चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई 23 वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के समर्थन में रविवार को इंडिया गेट पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया था।
इन आठ लोगों के खिलाफ कल हत्या के प्रयास, दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। आज सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तोमर (47) की मौत के बाद पुलिस ने आठों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का निर्णय लिया।
पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में शंकर बिष्ट, नंद, शांतनु, कैलाश जोशी, अमित जोशी, अभिषेक, नफीस अहमद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चमन का नाम शामिल है। आठों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 186 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए आपराधिक ताकत का उपयोग करना) आदि के मामले दर्ज किए गए हैं।
इन सभी को कल गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस इंडिया गेट पर पथराव में शामिल वास्तविक लोगों को पकड़ने में नाकाम रही है।
पार्टी का दावा है, लाठी चार्ज, पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोले दागने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच से गिरफ्तार किया है।
करावल नगर में नियुक्त तोमर को राजधानी में 16 दिसंबर की रात चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई 23 वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के समर्थन में रविवार को इंडिया गेट पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया था।
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