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दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म: पुलिस की रिपोर्ट से अदालत असंतुष्ट
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:21-12-12 11:01 PM
चलती बस में 23 वर्षीया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं है कि जहां युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ उस इलाके में कौन-कौन से पुलिस अधिकारी गश्त पर थे।
अदालत ने शहर की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थिति पर भी अफसोस जताया और उनमें तुरंत सुधार लाने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा, ''हमने पूर्व के आदेश में पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह ऐसी रिपोर्ट दाखिल करें जिसमें यह ब्योरा हो कि इलाके में कौन-कौन से पुलिस अधिकारी गश्त पर थे और पुलिस ने क्या कार्रवाई की।''
विस्तृत रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए अदालत ने कहा, ''इस पहलू पर एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। हमने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए। इसमें किसी पुलिस अधिकारी का जिक्र ही नहीं है।''
अदालत ने कहा कि यह रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील नज्मी वजीरी ने विस्तृत रिपोर्ट के लिए और समय मांगा। उन्होंने कहा, ''हम तथ्य जुटा रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट अगले दिन दाखिल करेंगे।''
इस पर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की तारीख नौ जनवरी, 2०13 तय कर दी और कहा, ''हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि रिपोर्ट बिना देरी किए दाखिल होनी चाहिए।''
इस बीच, अदालत ने दिल्ली सरकार से पीडिम्त युवती और उसके मित्र को बेहतर इलाज मुहैया कराने को कहा तथा यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़े और संभव हो तो उन्हें किसी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कराया जाए।
अदालत ने पूर्व में इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि वह मामले की निगरानी करेगी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से दो दिन के भीतर यह बताने को कहा था कि वारदात की रात पुलिस चौकियों पर कौन-कौन से पुलिस अधिकारी तैनात थे।
उल्लेखनीय है कि गत रविवार की रात दुष्कर्मी चलती बस में अपराध करते रहे और बस 4० मिनट तक शहर की सड़कों पर घूमती रही।
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