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लोकायुक्त मामले में गुजरात सरकार की अर्जी SC में मंजूर
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:03-02-12 11:35 AM
गुजरात सरकार की तरफ से लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी जो लगातार तीन दिनों तक चलेगी। गुजरात की मोदी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया।
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को गैर कानूनी और संविधान के नियमों का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया है।
गुजरात के लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरए मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराने के राज्य हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराया था। उन्हें 26 अगस्त, 2011 को राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त नियुक्त किया था।
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाईकोर्ट में मेहता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्यपाल ने इस मामले में उससे परामर्श नहीं लिया।
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को गैर कानूनी और संविधान के नियमों का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया है।
गुजरात के लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरए मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराने के राज्य हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराया था। उन्हें 26 अगस्त, 2011 को राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त नियुक्त किया था।
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाईकोर्ट में मेहता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्यपाल ने इस मामले में उससे परामर्श नहीं लिया।
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