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वित्त मंत्रालय में हई जासूसी, सोती रही पुलिस

वित्त मंत्रालय में भी हुई थी जासूसी। वह भी करीब दस साल पहले, लेकिन मामले की जांच में जुटी पुलिस अबतक सोती रही। एफआईआर नंबर-315/05 में आईपीसी की धारा-380/411/120 बी के तहत दर्ज हुए मामले में दिल्ली...

वित्त मंत्रालय में हई जासूसी, सोती रही पुलिस
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 01 Mar 2015 08:58 PM
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वित्त मंत्रालय में भी हुई थी जासूसी। वह भी करीब दस साल पहले, लेकिन मामले की जांच में जुटी पुलिस अबतक सोती रही। एफआईआर नंबर-315/05 में आईपीसी की धारा-380/411/120 बी के तहत दर्ज हुए मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम इस पूरे नेटवर्क पर से अभी भी पर्दा नहीं उठा पाई है। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ मंत्रालय की गोपनीय फाइल जिस शख्स के कब्जे से बरामद की गई थी, उसे और उसके एक अन्य वरिष्ठ साथी के खिलाफ चार्जशीट किया।

हालांकि यह फाइल कैसे आरोपियों तक पहुंची? इसमें कोई मंत्रालय का कर्मी शामिल था या नहीं? या फिर किसी बिचौलिये की मदद से मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज हासिल किए गए थे, इन सवालों के जवाब पुलिस अबतक नहीं तलाश पाई है। मामला वित्त मंत्रालय के कंपनी अफेयर विभाग से जुड़ा है। एफआईआर के मुताबिक इनकम टेक्स विभाग ने कुछ अनियमितताओं की जांच को लेकर ‘सुनायर होटल लिमिटेड’ के फाइनेंशियल कंट्रोलर के नारायणा स्थित घर पर छापेमारी की थी।

इस दौरान छापेमारी करने वाली टीम ने वहां से अपने मामले के अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों से संबंधित 21 फाइलें बरामद की गईं थीं। इन फाइलों की जांच हुई तो यह खुलासा हुआ कि ये वित्त मंत्रालय से जुड़ी हैं। इसके बाद इनकम टेक्स की टीम ने इन फाइलों को कनॉट प्लेस थाने के सुपुर्द कर दिया और इस संबंध में ‘वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड’ कंपनी की शिकायत पर मामला भी दर्ज किया गया।

मामले की ढुलमुल जांच को देखते हुए इस बीच ‘वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड’ ने इस बारे में हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी। इस पर हाईकोर्ट के आदेश पर नारायणा थाने में गुम हुए गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित फाइलों को लेकर मामला दर्ज किया गया। इसके तत्काल बाद जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्लू) को सौंपी गई। इस मामले की तफ्तीश तभी से चल रही है और ईओडब्लू की टीम यह पता नहीं लगा पाई कि इन फाइलों को किसने गायब किया था। न ही इन दस्तावेजों को मंत्रालय से चुराने वाले लोगों का ही पुलिस पता लगा पाई।

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