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मनरेगा में मिलेगा 150 दिन का रोजगार
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:11-09-12 09:20 PM
सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को कुछ राहत देने के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने मनरेगा के तहत न्यूनतम गारंटी शुदा दिहाड़ी रोजगार की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है।
समूह ने इसके साथ ही एक साल के लिए पुनर्गठित (रिपीट पुनर्गठित) फसल ऋण पर ब्याज दर को भी घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्री शरद पवार की अगुवाई वाले अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने इन फैसलों को मंजूरी दे दी है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि बैठक के दौरान कई प्रस्तावों पर विचार हुआ। इसमें पुनर्गठित फसल ऋण पर ब्याज दर को 12 से घटाकर 7 प्रतिशत करने पर सहमति बनी।
कृषि मंत्रालय ने कम से कम 5 पांच साल के लिए फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन मंत्री समूह ने यह छूट सिर्फ एक साल के लिए देने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय को मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के समक्ष रखना चाहिए।
सूत्रों ने कहा कि सूखा प्रभावित राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के तहत रोजगार साल में न्यूनतम गारंटीशुदा दिहाड़ी रोजगार की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने का फैसला किया गया।
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