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प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध क्यों : अदालत
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:06-12-12 10:09 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार से पूछा कि शहर में प्लास्टिक थैलों के विनिर्माण पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेशन और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की खंडपीठ ने पूछा, ''आप विनिर्माण पर पूर्ण पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? जब तक आप यह नहीं कह देते कि प्लास्टिक (थैला) विनिर्माण उद्योग अपने आप में ही खतरनाक नहीं है, तब तक आप प्लास्टिक (थैलों) पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं?''

अदालत ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पूछा कि क्या पाबंदी लगाने से पहले कोई अध्ययन करवाया गया?

 
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