पाकिस्तान: नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिला दिल्ली होगी दलाल मुक्त, संपत्ति पंजीकरण हुआ आसान भारत से सैन्य मदद की मांग करेंगे करजई भारत-अमेरिकी वार्ता के एजेंडे में आतंकवाद शामिल भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में स्थापित होगा ली भारत पहुंचे, सीमा विवाद पर करेंगे मनमोहन से वार्ता नागपुर देश में सबसे गर्म, पारा 47 पर पहुंचा झारखंड के पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह किया झारखंड के पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह किया झारखंड के पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह किया
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लगाया हत्या का आरोप
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:29-12-12 05:32 PM
Last Updated:29-12-12 05:33 PM
दिल्ली पुलिस ने चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार 23 वर्षीय छात्रा की सिंगापुर के अस्पताल में मौत के बाद इस मामले में सभी छह आरोपियों के खिलाफ शनिवार को हत्या का आरोप लगाया और फैसला किया कि वह तीन जनवरी को अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगी। पुलिस ने कहा कि वह दोषियों को इस अपराध के लिये कठोरतम सजा दिलाने की खातिर हर संभव प्रयास करेगी।
विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि हम तीन जनवरी 2013 को आरोप दाखिल करने की आशा कर रहे हैं। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि त्वरित अदालत में दिन प्रति दिन आधार पर सुनवाई के लिए एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा हरसंभव प्रयास होगा कि दोषियों को कठोरतम सजा दिलायी जाए।
सिंगापुर के चिकित्सा दल ने पीड़ित के शव का अटाप्सी किया है और इसकी रिपोर्ट जल्द ही जांचकर्ताओं को सौंप दी जाएगी। धर्मेंद्र ने कहा कि एक बर्बर अपराध में एक निर्दोष युवती की मौत के बाद यह राष्ट्रीय शोक का समय है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे शांति बनाये रखें। हम (दिल्ली पुलिस) भारत के नागरिक होने के नाते यदि ज्यादा नहीं तो कम से कम समान रूप से दुखी हैं। हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने पहले आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 201 (सबूतों को मिटाना), 365 (अपहरण), 376 दो जी (सामूहिक बलात्कार), 377 (असामान्य अपराध), 394 (डकैती के दौरान चोट पहुंचाना) और 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
बीते 16 दिसंबर को चलती बस में छह लोगों ने मुनिरका से चढ़ी 23 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के साथ ही उसके साथ हैवानियत का व्यवहार किया था। उसके साथ चल रहे दोस्त ने उसे बचाने का प्रयास किया था। लड़का भी इस घटना में बुरी तरह से घायल हो गया था।
सामूहिक बलात्कार के सभी छह आरोपियों बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन और विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए छठे आरोपी का दावा है कि वह अवयस्क है। पुलिस ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए उसकी हडि्डयों की जांच की अनुमति अदालत से मांगी है।
विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि हम तीन जनवरी 2013 को आरोप दाखिल करने की आशा कर रहे हैं। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि त्वरित अदालत में दिन प्रति दिन आधार पर सुनवाई के लिए एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा हरसंभव प्रयास होगा कि दोषियों को कठोरतम सजा दिलायी जाए।
सामूहिक बलात्कार के सभी छह आरोपियों बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, अक्षय ठाकुर, पवन और विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए छठे आरोपी का दावा है कि वह अवयस्क है। पुलिस ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए उसकी हडि्डयों की जांच की अनुमति अदालत से मांगी है।
10

टिप्पणियाँ
स्थानीय ख़बरें
एन सी आर
पंजाब
उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश
बिहार
झारखंड
लाइवहिन्दुस्तान पर अन्य ख़बरें
आज का मौसम राशिफल



ई-मेल
