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तोमर की मौत पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को HC का नोटिस
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:04-01-13 03:23 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में पुलिस कांस्टेबल की मौत के मामले में निरुद्ध किए गए आठ लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शु्क्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायाधीश जे. पी. मित्तल ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है और उसे एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश मित्तल ने कहा कि याचिका मंजूर की जाती है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को पुलिस आयुक्त की ओर से नोटिस जारी किया जाए। पुलिस को इस मामले में एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

आरोपी बनाए गए सभी आठ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वे बेकसूर हैं और उन्हें गत 23 दिसम्बर को इंडिया गेट के पास हुए हिंसक प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के सम्बंध में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल तोमर घायल हो गए थे और 25 दिसम्बर को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

आरोपियों के वकील सोमनाथ भारती ने न्यायालय में कहा कि समाचार चैनलों के वीडियो फुटेज और दो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आठों लोग बेकसूर हैं। 

न्यायालय ने आरोपी बनाए गए कैलाश जोशी, अमित जोशी, नफीस, शंकर बिष्ट, नंद कुमार, शांतनु कुमार, अभिषेक और चमन कुमार को 24 दिसम्बर को जमानत पर रिहा कर दिया था।

ज्ञात हो कि तोमर की मौत के बाद इन सभी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और पूछताछ के लिए अपराध शाखा को सौंप दिया गया था।

 

 
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