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दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में चलने वाले ई-रिक्शा पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा को चलाना गैरकानूनी है और इससे लोगों की जान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा पर रोक लगाई
एजेंसीThu, 31 Jul 2014 12:16 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में चलने वाले ई-रिक्शा पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा को चलाना गैरकानूनी है और इससे लोगों की जान को खतरा है। फिलहाल ये रोक 14 अगस्त तक के लिए ही है। 14 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ई-रिक्शा चलाने या नहीं चलाने पर फैसला लेगी।

गौरतलब है कि दो दिन पहले पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक दर्दनाक घटना में एक तीन साल के बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मां उसे गोद में लेकर एक दुकान से खरीददारी कर रही थी। अचानक तेजी से आ रही एक ई−रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी और बच्चा मां की गोद से छिटककर चाशनी की कड़ाही में जा गिरा।

गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों की ओर से मयूर विहार पुलिस स्टेशन के सामने जमकर हंगामा किया गया और ई−रिक्शा चालक को पकड़ने की मांग की गई।

घटना के बाद रिक्शे वाला मौके से फरार हो गया। ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उसे पकड़ने में काफी दिक्कतें आईं। इसी के चलते आज हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला लिया। चश्मदीदों की माने तो हादसा ई-रिक्शा की लापरवाही से हुआ, उसने बड़ी तेजी से रिक्शे को मोड़ा जिसकी वजह से हादसा हुआ। लोगों का ये भी आरोप है कि ई-रिक्शा चालक इस इलाके में लापरवाही से चलाते हैं।

अभी ई-रिक्शा का कोई रजिट्रेशन नहीं होता। इनको चलाने वालों को किसी लाईसेंस की जरूरत नहीं होती यानी कार्रवाई करना आसान नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर इन ई-रिक्शा के खिलाफ कैसे और कब तक कार्रवाई होगी, क्या ये ई-रिक्शा यूं हीं मासूमों की जान लेते रहेगें।

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