फोटो गैलरी

Hindi Newsकोर्ट से भी नोटिस रुकवाने में सफल रहे सीबीआई निदेशक

कोर्ट से भी नोटिस रुकवाने में सफल रहे सीबीआई निदेशक

सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने निवास की आगंतुक डायरी की सत्यता और उसके स्रोत का खुलासा न करने पर सवाल उठाकर मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट से भी अपने खिलाफ नोटिस रुकवा लिया। सिन्हा के वकील ने कहा कि...

कोर्ट से भी नोटिस रुकवाने में सफल रहे सीबीआई निदेशक
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 19 Sep 2014 10:39 PM
ऐप पर पढ़ें

सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने निवास की आगंतुक डायरी की सत्यता और उसके स्रोत का खुलासा न करने पर सवाल उठाकर मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट से भी अपने खिलाफ नोटिस रुकवा लिया।

सिन्हा के वकील ने कहा कि विवादित डायरी के स्रोत का मामला जस्टिस एचएल दत्तू (सीजेआई चयनित) की कोर्ट के समक्ष लंबित है, ऐसे में इस मुद्दे पर उनके फैसले के बिना कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

अटार्नी जनरल ने भी कहा कि कोर्ट इस मामले को तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर देना चाहिए, इस दौरान जस्टिस एचएल दत्तू की कोर्ट के रुख का भी पता चल जाएगा।

अटार्नी जनरल की बात मानते हुए मुख्य न्यायाधीश ने मामले को तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्तूबर तय कर दी। पहले कोर्ट ने एक बार यहां तक कह दिया था कि सीबीआई कोयला मामले में फिलहाल कोई चाजर्शीट दायर करेगी। लेकिन बाद में मामले को स्थगित कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की तीन जजों की पीठ के समक्ष शुक्रवार को जैसे ही प्रशांत भूषण ने एक अर्जी दायर कर आग्रह किया कि कथित हवाला व मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ आयकर की मूल्यांकन रिपोर्ट तलब की जाए। उन्होंने कहा कि कोयला व टूजी घोटाले के आरोपियों के साथ साथ कुरैशी ने सिन्हा से 90 बार सरकारी आवास पर मुलाकात की है। उन्हें शक है वह बिचौलिया है। इसलिए उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है।

इस पर सिन्हा के वकील विकास सिंह, जो कोर्ट में ही मौजूद थे भड़क गए और उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण उस डायरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी सत्यता और उसे दायर करने को लेकर जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ प्रशांत से जवाब मांग चुकी है। क्योंकि डायरी सुप्रीमकोर्ट नियमों के अनुसार नहीं थी। यह मामला उनकी कोर्ट में 22 सितंबर को आ रहा है। ऐसे में वह इस मुद्दे को यहां कैसे उठा सकते हैं।

सिंह के तर्क का सीबीआई के वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण ने भी समर्थन किया और कहा कि मामला कोयला घोटाले का है लेकिन कुरैशी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में वह उनके बारे में कैसे अर्जी दायर कर सकते हैं।

कोर्ट को अटार्नी जनरल ने बताया कि वह कुरैशी के खिलाफ वर्ष के शुरु में कुछ आयकर छापे मारे गए थे जिसमें कई कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। उनके बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें चार हफ्ते का समय लगेगा। यह रिपोर्ट मूल्यांकन अधिकारी को दी जाएगी जो उस पर आगे कार्रवाई करेगा।

सीजेआई 27  सितंबर को रिटायर हो रहे हैं इसलिए अब यह मामला दूसरी बेंच के समक्ष आएगा।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें