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हाई कोर्ट ने दी कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को जमानत
मुंबई, एजेंसी
First Published:11-09-12 08:25 PM
Last Updated:12-09-12 01:30 AM
बंबई उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मंगलवार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि यदि उनके खिलाफ सिर्फ कार्टून बनाने का आरोप है तो अब उनकी हिरासत जरूरी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह और न्यायमूर्ति नितिन जामदार की खंडपीठ ने त्रिवेदी को 5,000 रुपये के निजी जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। शहर के वकील संस्कार मराठे की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। मराठे ने याचिका में त्रिवेदी की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और सही न ठहराया जा सकने वाला करार देते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी।
इससे पहले, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को एक घंटे की मोहलत दी और कहा कि वह आला पुलिस अधिकारियों से इस बाबत निर्देश ले कि आखिर त्रिवेदी की जमानत का विरोध क्यों किया जाना चाहिए। अतिरिक्त लोक अभियोजक पूर्णिमा कंथारिया ने बाद में अदालत को बताया कि अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे इसलिए अभी उपलब्ध नहीं हैं।
पूर्णिमा ने यह दलील भी दी कि इस मामले में उच्च न्यायालय को जमानत देने का अधिकार नहीं है और यदि आरोपी चाहे तो मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अभी जांच भी जारी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह और न्यायमूर्ति नितिन जामदार की खंडपीठ ने त्रिवेदी को 5,000 रुपये के निजी जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। शहर के वकील संस्कार मराठे की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। मराठे ने याचिका में त्रिवेदी की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और सही न ठहराया जा सकने वाला करार देते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी।
इससे पहले, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को एक घंटे की मोहलत दी और कहा कि वह आला पुलिस अधिकारियों से इस बाबत निर्देश ले कि आखिर त्रिवेदी की जमानत का विरोध क्यों किया जाना चाहिए। अतिरिक्त लोक अभियोजक पूर्णिमा कंथारिया ने बाद में अदालत को बताया कि अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे इसलिए अभी उपलब्ध नहीं हैं।
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