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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली आसाराम को राहत

सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी कथावाचक आसाराम बापू को जमानत नहीं मिली। अब उनकी  जमानत याचिका की सुनवाई 15 अक्‍टूबर को होगी। इस बीच शीर्ष अदालत ने राजस्थान पुलिस को उन पांच-छह गवाहों के नाम...

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली आसाराम को राहत
एजेंसीTue, 23 Sep 2014 04:40 PM
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सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी कथावाचक आसाराम बापू को जमानत नहीं मिली। अब उनकी  जमानत याचिका की सुनवाई 15 अक्‍टूबर को होगी। इस बीच शीर्ष अदालत ने राजस्थान पुलिस को उन पांच-छह गवाहों के नाम सौंपने का निर्देश दिया है जिनकी गवाही होनी शेष है।

न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की खंडपीठ ने आसाराम के वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल को जिस अस्पताल में गामा नाइफ सर्जरी करानी है। उसकी जानकारी अगली सुनवाई तक उसे सौंपे। आसाराम के वकील ने मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत देने का अनुरोध किया था, लेकिन खंडपीठ ने कहा कि आसाराम की स्वास्थ्य की जांच के लिये गठित समिति की रिपोर्ट से ऐसा पता नहीं चलता कि कथा वाचक को सर्जरी की तत्काल आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्‍टूबर को होगी। इस बीच आसाराम के वकील ने एक बार फिर शिकायतकर्ता लड़की की उम्र का मामला उठाया।

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