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प्रशासनिक सेवा में सुधार पर राज्य सरकार जवाब-तलब
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:30-11-12 06:50 PM
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता से नौकरशाही को छुटकारा दिलाने के इरादे से राज्य सरकारों से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने नौकरशाहों के तबादले और तैनाती के मसले पर निर्णय के लिए उच्चाधिकार प्राप्त प्रशासनिक सेवा बोर्ड की स्थापना के बारे में 21 राज्य सरकारों द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने को शुक्रवार को गंभीरता से लिया।
न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन और 82 अन्य सेवानिवत्त नौकरशाहों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया, अभी तक उन्होंने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया, उन्हें एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
इससे पहले, न्यायालय को सूचित किया गया कि नोटिस के जवाब में 36 प्रतिवादियों में से केन्द्र और 14 राज्यों ने ही जवाब दाखिल किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा कि कुछ राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।
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