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दहेज उत्पीड़न: HC ने राधे मां को दी अग्रिम जमानत

बम्बई हाई कोर्ट ने राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को कथित दहेज उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने राधे मां को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता से...

दहेज उत्पीड़न: HC ने राधे मां को दी अग्रिम जमानत
एजेंसीThu, 08 Oct 2015 04:48 PM
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बम्बई हाई कोर्ट ने राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को कथित दहेज उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने राधे मां को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता से संपर्क नहीं करने की सलाह दी।  याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके घर वाले राधे मां के कहने पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।


राधे मां के वकील अबाद पोंडा ने अदालत को बताया कि उसके मुवक्किल के खिलाफ सोच समझ कर यह साजिश रची गई है। गौरतलब है कि 14 अगस्त को अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राधे मां की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी थी। राधे मां की याचिका सत्र न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी।

पुलिस ने पांच अगस्त को राधे मां के खिलाफ एक 32 वर्षीय महिला ने कथित दहेज उत्पीड़न के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता के वकील गिरीश कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि उसके मुवक्किल के परिवार वाले राधे मां के भक्त हैं और राधे मां के कहने पर ही उसके मुवक्किल को  दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

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