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जुंदाल के खिलाफ अगले माह तय होंगे आरोप
मुंबई, एजेंसी
First Published:26-12-12 06:27 PM
लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और मुंबई में 26/11 हमले के प्रमुख षड्यंत्रकारी सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल के खिलाफ 2006 में औरंगाबाद में हथियार जुटाने के मामले में स्थानीय अदालत में अगले महीने अभियोग निर्धारित किये जाने की संभावना है।
जुंदाल के वकील एजाज नकवी ने कहा कि (मकोका) अदालत ने नौ जनवरी को जुंदाल को पेश करने का नोटिस जारी किया है और उसी दिन उसके खिलाफ अभियोग निर्धारित किये जा सकते हैं।
नकवी के अनुसार जुंदाल ने अदालत कहा कि अभियोग निर्धारण से पहले वह अपने वकील से बातचीत करना चाहता है। इसके बाद ही अदालत ने उसकी पेशी के लिए वारंट जारी किया। विशेष अदालत ने जुंदाल से पूछा कि क्या वह अभियोग निर्धारण से पहले अपने वकील से कुछ कहना चाहेगा। इस पर जुंदाल ने कहा कि वह अपने वकील से बातचीत करना चाहेगा।
इस बीच, विशेष लोक अभियोजक राजा तकारे ने अदालत से कहा कि जुंदाल के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून, विस्फोटक कानून, विस्फोटक पदार्थ कानून, भारतीय दंड संहिता एवं महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) के तहत आरोप बरकरार रखे जायेंगे।
अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारी से कहा कि वह जुंदाल को नौ जनवरी को पेश करे। यह अधिकारी भी वीडियो लिंक के जरिये पेश हुआ था। इस अधिकारी ने अदालत से कहा कि जुंदाल दिल्ली के मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत की हिरासत में है। जुंदाल को दिल्ली अदालत की अनुमति के बिना मुंबई नहीं भेजा जा सकता।
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