गुमशुदा बच्चों के मामले पर कोर्ट ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने गुमशुदा बच्चों के प्रत्येक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने संबंधी अपने फैसले पर अमल के बारे में आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश...
उच्चतम न्यायालय ने गुमशुदा बच्चों के प्रत्येक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने संबंधी अपने फैसले पर अमल के बारे में आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि फैसले पर अमल के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही इसकी प्रति गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आन्दोलन को भी सौंपी जाये। इसी संगठन की याचिका पर पिछले साल 17 जनवरी को न्यायालय ने कई निर्देश जारी किये थे।
शीर्ष अदालत ने विभिन्न अपराधों में किशोरों की संलिप्तता की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऐसे मामलों से निबटने के लिये देश के प्रत्येक थाने में विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। इस गैर सरकारी संगठन ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि जनवरी, 2008 से 2010 के दौरान देश में एक लाख 70 हजार से अधिक बच्चे लापता हो गये और इनमें से अधिकांश का अपहरण देह व्यापार तथा बाल मजदूरी के लिये किया गया था।