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आरटीआई के तहत सूचना मांगने के बताएं कारण: हाई कोर्ट

देश में पारदर्शिता के अधिकार क्षेत्र को एक गंभीर झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरटीआई आवेदकों को सूचना मांगने के कारण बताने चाहिए और इसके साथ ही एक प्रमुख मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के...

आरटीआई के तहत सूचना मांगने के बताएं कारण: हाई कोर्ट
एजेंसीSun, 21 Sep 2014 01:01 PM
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देश में पारदर्शिता के अधिकार क्षेत्र को एक गंभीर झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरटीआई आवेदकों को सूचना मांगने के कारण बताने चाहिए और इसके साथ ही एक प्रमुख मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत पर पंजीयन कार्यालय को फाइल नोटिंग उजागर करने से छूट दे दी है।

जस्टिस एन पॉल वसंतकुमार और के रविचंद्रबाबू की खंडपीठ ने कहा कि एक आवेदक को सूचना मांगने का उद्देश्य जरूर बताना चाहिए और उसे यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि उसका यह उद्देश्य कानूनसंगत है। यह एक ऐसा फैसला है, जो आरटीआई कानून के तहत सूचना हासिल करने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है और इसकी आलोचना कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने की है।

पीठ ने कहा कि यदि सूचनाएं एक ऐसे व्यक्ति को दी जानी हैं, जिसके पास इन्हें मांगने के पीछे की कोई पर्याप्त वजह या उद्देश्य नहीं है, तो हमारा मानना है कि सूचना मांगने के पीछे के उद्देश्य से अनभिज्ञ व्यक्ति को ये सूचनाएं पर्चों की तरह देने से कानून के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

हालांकि विधायिका ने जिस समय आरटीआई कानून पारित किया था, तो उसमें विशेष तौर पर धारा 6 (2) शामिल की गई थी। यह धारा कहती है कि सूचना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई भी वजह देने की जरूरत नहीं होगी।

 

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