बडगाम फायरिंग केस में 9 जवान दोषी करार
जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम जिले में तीन नवंबर को सेना के जवानों की गोली से दो युवकों की मौत के मामले में नौ जवानों पर मुकदमा दायर किया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी...
जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम जिले में तीन नवंबर को सेना के जवानों की गोली से दो युवकों की मौत के मामले में नौ जवानों पर मुकदमा दायर किया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा।
सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि चत्तरग्राम इलाके में गोलीबारी की घटना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी के साथ 53 राष्ट्रीय रायफल्स के नौ जवानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई थी।
अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में पाया गया कि घटना में शामिल सैनिकों ने नियमों का घोर उल्लंघन किया था। उनके खिलाफ अभियोग लगाए गए हैं। यह प्रभारी अधिकारी की पूर्ण विफलता का मामला है।
बडगाम चत्तरग्राम इलाके में तीन नवंबर को 53 राष्ट्रीय रायफल्स के जवानों द्वारा वाहन जांच के दौरान चलाई गई गोली में दो युवकों- फैसल यूसुफ भट और मेहराजुद्दीन डार की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। सेना ने पूर्व में कहा था कि जिस कार में युवक सवार थे, वह नाके पर रुकने का इशारा किए जाने के बावजूद नहीं रुकी, जिसके बाद जवानों ने गोली चलाई।
बाद में सेना के उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुडा ने माना कि राष्ट्रीय रायफल्स के जवानों ने नियमों का उल्लंघन किया।