शनिवार, 25 मई, 2013 | 20:36 | IST
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मत्स्य अनुबंध घोटाले पर राज्यपाल करेंगी फैसला
अहमदाबाद, एजेंसी
First Published:06-07-12 06:41 PM
Last Updated:06-07-12 06:47 PM
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राज्य सरकार को एक तरह से फटकारते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राज्यपाल कमला बेनीवाल 400 करोड़ रुपए के मत्स्य अनुबंध घोटाला मामले में राज्य के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी की कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी देने पर अंतिम निर्णय करेंगी।

अदालत ने हालांकि राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्स सरकार के इसकी मंजूरी देने से इंकार करने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध ठुकरा दिया।

सरकार ने 29 जून को राज्य के मत्स्य पालन मंत्री सोलंकी के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने यह निर्देश सोलंकी के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति नहीं देने पर मोदी और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ दायर अवमानना की याचिका पर दिया । इस विषय को राज्यपाल को नहीं भेजा गया था।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति सीएल सोनी की खंडपीठ ने मोदी और राज्य मंत्रिमंडल के आठ सदस्यों के नाम अवमानना याचिका से हटाते हुए कहा कि इन्हें व्यक्तिगत रूप से अवमानना मामले में पक्ष नहीं बनाया जा सकता है लेकिन राज्य के मुख्य सचिव को सरकार की ओर से पक्ष बनाया जाना चाहिए।

अदालत ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर सोलंकी मामले से जुड़े सभी कागजात राज्यपाल को भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वह अगले दो सप्ताह में इस विषय पर निर्णय करें।

 
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