केन्द्र जल्द बनाएगा नेशनल न्यूनतम वेतन अधिनियम
केन्द्र सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाएगी जिसे सभी राज्य सरकारों को लागू करना होगा। केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की...
केन्द्र सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाएगी जिसे सभी राज्य सरकारों को लागू करना होगा। केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में दत्तात्रेय ने कहा कि न्यूनतम वेतन राज्य सरकारों को तय करना होता है लेकिन हम एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कानून चाहते हैं। हम ऐसा एक कानून बनाना चाहते हैं, यह सांविधिक होगा और हर राज्य सरकार को इस न्यूनतम वेतन को लागू करना होगा।
मंत्री ने कहा कि वेतन के बारे में फॉर्मूला तैयार है और यह जल्द ही सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अभी हम फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं और एक अथवा दो महीने के भीतर हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन क्या होगा इसकी घोषणा करेंगे। इसी के अनुरूप फिर सभी राज्य सरकारों को इसे लागू करना होगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों और श्रमिक संघों के साथ बातचीत पूरी कर ली गई है। इस मुददे पर राज्यों के साथ साथ श्रमिक संगठनों से हमने पहले ही बातचीत कर ली है और श्रमिक संगठन 15,000 रपये मासिक न्यूनतम वेतन रखे जाने की मांग कर रहे हैं।
दत्तात्रेय ने कहा कि इस वित्त वर्ष के अंत तक केन्द्र करीब एक करोड़ लोगों की नियुक्ति करेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना सभी श्रम कानूनों में सुधार लाकर चार प्रमुख संहिता बनाने की है।